दो पैन कार्ड केस में आजम खान-बेटे को राहत, हाईकोर्ट ने दी जमानत

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली और सजा निलंबित करने का आदेश दिया। हालांकि, दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी गई। जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह फैसला सुनाया।
दोनों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। याचिका में दोषसिद्धि पर रोक, सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी। इस मामले में 15 अक्टूबर को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट ने किस मांग को माना और किसे ठुकराया?
अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत देते हुए उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया। लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग स्वीकार नहीं की। यानी दोनों को इस मामले में जमानत से राहत मिली है, मगर दोषसिद्धि के संबंध में उनकी याचिका का यह हिस्सा खारिज कर दिया गया।
अब जेल से रिहाई पर क्या होगा असर?
दो पैन कार्ड मामले का संबंध अब्दुल्ला आजम खान के नाम पर दो पैन कार्ड होने से है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद आजम खान और उनके बेटे ने राहत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद दोनों की रिहाई इस बात पर निर्भर करेगी कि उनके खिलाफ किसी अन्य मामले में हिरासत या सजा से संबंधित कोई आदेश लागू है या नहीं। ऐसे में इस मामले में जमानत मिलने को उनकी तत्काल रिहाई के बराबर नहीं माना जा सकता।

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