यूपी के 5.85 लाख बेसिक शिक्षकों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी जारी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों में वर्तमान सत्र 2017-18 की स्थानांतरण नीति जारी कर दी है.
इस निर्णय का असर यूपी के करीब 5.85 लाख शिक्षकों पर पड़ेगा. ट्रांसफर के लिए शिक्षकों के प्रार्थनापत्र में कुल 50 अंकों का मानक रखा गया है. इसके तहत असाध्य या गंभीर रोग से ग्रसित होने पर 5 अंक, विकलांग होने पर 5 अंक, महिला हैं तो 5 अंक, शिक्षक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक अंक. इसमें अधिकतम 35 अंक दिए जाएंगे.
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय स्कूलों में वर्तमान सत्र 2017-18 की स्थानांतरण नीति जारी कर दी है. नीति के अनुसार 5 साल से पहले शिक्षक जनपद नहीं बदल सकेंगे. इस पॉलिसी में दो अंग हैं. एक जनपद के अंदर और दूसरी जनपद के बाहर ट्रांसफर के लिए है.

शिक्षक अब ट्रांसफर के लिए आवेदन सिर्फ आॅनलाइन ही कर सकेंगे. 30 जून आवेदन की आखिरी तारीख है. आॅनलाइन आवेदन में हर प्रार्थी को 5 विद्यालयों का विकल्प देना होगा. साथ ही उसे यह भी बताना होगा कि अगर उसका विकल्प प्राथमिकता में नहीं आता तो वह उस जोन के किसी भी रिक्त पद पर जाने का इच्छुक है या नहीं. जनपद के अंदर ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद अंतर्जनपदीय ट्रांसफर शुरू होंगे. परिषद की वेबसाइट पर 31 जुलाई तक रिक्तियों का ब्यौरा रहेगा.
रिक्तियों में से 25 प्रतिशत की सीमा तक ही अंतर्जनपदीय ट्रांसफर होंगे. ट्रांसफर के लिए सभी आवेदन 20 अगस्त तक प्राप्त किए जाएंगे. 31 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसमें भी प्रार्थी को आॅनलाइन ही आवेदन करना है. आवेदन में तीन जनपदों का विकल्प देना होगा. शिक्षक का पांच वर्ष पूरा करना आवश्यक है