नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई की। इस दौरान 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर कीक सुप्रीम कोर्ट ने जांच की। इसके बाद SC ने कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने कहा कि निशान लगे बैलेट पेपर गिने जाएंगे जिसके बाद विजेता का नाम घोषित होगा।
बता दें कि CJI ने रिटर्निंग ऑफिसर से 8 बैलेट पेपर मांगते हुए कहा कि वह 8 अमान्य बैलेट पेपर देखना चाहते हैं, जिसके बाद बैलेट पेपर कोर्ट को दिए गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 8 बैलेट पेपर में AAP के कुलदीप कुमार को वोट दिए गए।
अदालत ने सभी पक्षों को बैलेट पेपर देखने को दिए, जिसके बाद मसीह और उनके वकील मुकुल रोहतगी ने भी इनको देखा। इस दौरान वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे अदालत की अवमानना कहते हुए इसे जघन्य अपराध बताया। वहीं चीफ जस्टिस ने सुझाव दिया कि 8 अमान्य वोटों को भी मान्य मानकर गिनती दोबारा कराकर नतीजा घोषित किया जाएं।