नई दिल्ली। कांवड़ यात्रा मार्ग की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने सरकार के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। ये आदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था। वहीं, इनको नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है। वे सिर्फ यह बताएं कि उनके पास कौन-से और किस प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध हैं।
इससे पहले याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि यह चिंताजनक स्थिति है, जहां पुलिस अधिकारी समाज को बांटने का बीड़ा उठा रहे हैं। अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड के अलावा दो और राज्य इसमें शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या यह प्रेस स्टेटमेंट था या औपचारिक आदेश कि इन्हें प्रदर्शित किया जाना चाहिए?