Dhananjay Singh: अपहरण और रंगदारी मामले में धनंजय सिंह को सात साल की सजा, नहीं लड़ पायेंगे चुनाव

जौनपुर। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। अपहरण और रंगदारी मामले में जौनपुर की अदालत ने उन्हें सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। धनंजय पर नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कर धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप साबित हुआ है। एक दिन पहले मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपीएमलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मामले पर सुनवाई करते हुए धनंजय सिंह को दोषी करार दिया था।

बता दें कि, धनंजय और उनके साथी संतोष विक्रम के खिलाफ 10 मई 2020 को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के मैनेजर अभिनव सिंघल ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर ने आरोप लगाया था कि संतोष विक्रम समेत धनंजय के कई गुर्गों ने उनका अपहरण किया। उन्हें धनंजय के सामने लाया गया। यहां धनंजय सिंह ने पिस्टल से धमकाते हुए सड़क निर्माण में कम गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल करने का दबाव बनाया और रंगदारी मांगी। पुलिस ने उसी दिन धनंजय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

बताते चलें कि धनंजय सिंह आगामी लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी में हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट से की है। बीजेपी द्वारा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद धनंजय सिंह की प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। बीजेपी ने जौनपुर लोकसभा सीट से महाराष्ट्र के गृहमंत्री रहे कृपाशंकर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है।

Related Articles

Back to top button