Electoral Bonds: सुप्रीम कोर्ट से SBI को लगा बड़ा झटका, कल शाम तक देना होगा ब्योरा, EC 15 मार्च तक पब्लिश करे

नई दिल्ली। चुनावी बॉन्ड मामले में एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को राहत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई कल तक ही जानकारी दे और 15 मार्च तक चुनाव आयोग उस जानकारी को सार्वजनिक करे। एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के समय सीमा 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए समय बढ़ाने की याचिका को खारिज करते हुए कड़ी फटकार भी लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन किया है और इसके लिए न्यायालय की अवमानना का भी केस चलाया जा सकता है। शीर्ष न्यायालय ने सख्त आदेश देते हुए कहा है कि 12 मार्च तक ही इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंप दी जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीाई के डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि वह अदालत में एक हलफनामा जमा कर बताएं कि 26 दिनों में उन्होंने क्या किया। कोर्ट ने कहा, हम अभी नहीं चाहते हैं कि अवमानना का केस चलाया जाए लेकिन अगर एसबीआई जान बूझकर इसी तरह आदेश का उल्लंघन करता है और निर्देशों का पालन नहीं करता है तो अवमानना की प्रक्रिया के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच ने चुनाव आयोग से कहा है कि सभी इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों को जुटाकर शुक्रवार की शाम पांच बजे तक वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया जाए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने के लिए 6 मार्च तक का समय दिया था। वहीं, बैंक का कहना था कि आंकड़े इकट्ठा करने और उन्हें क्रॉस चेक करने में समय लग जाएगा इसलिए समय को 30 जून तक बढ़ा दिया जाए। आम चुनाव भी तब तक हो जाएंगे।

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